उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा में भड़की हिंसा के मद्देनजर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से आयोजित रैलियों पर रोक लगाने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई की। जिसमें अपने उस आदेश का पालन सुनिश्चित करने का उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली सरकारों को बुधवार को निर्देश दिया, जिसके तहत समाज में नफरत फैलाने वाले भाषण और बयानों के अलावा सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए स्वत: संज्ञान लेकर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवी भट्टी की पीठ ने केरल के मल्टी मीडिया पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर उदय सिंह द्वारा किए गए तत्काल उल्लेख पर विशेष सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।
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