झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में पलामू, गढ़वा और लातेहार में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत तीनों जिला के डीसी को अनुपालन रिपोर्ट दो सप्ताह में पेश करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को निर्धारित की गई है। हाईकोर्ट ने पलामू गढ़वा और लातेहार में अवैध रूप से हो रहे खनन और ट्रांसपोर्टिंग को बंद करने और की जानकारी कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। लेकिन सरकार के द्वारा कई बार जवाब नहीं दिए जाने से नाराज होकर हाईकोर्ट ने तीनों जिलों में हो रहे वैध और अवैध खनन और ट्रांसपोर्टिंग पर रोक लगा दी थी। उसके बाद राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने अदालत से वैद्य रूप से हो रहे ट्रांसपोर्टिंग और खनन पर लगाए गए रूप को हटाने का आग्रह किया कंपनी की सूची दी गई जिस पर अदालत ने रूक हटाते हटा लिया था राज्य सरकार को तीनों जिलों में हो रहे अवैध खनन पर पूर्णतया रोक लगाने का आदेश दिया था।