एनआईए कोर्ट ने तीनों की डिस्चार्ज अर्जी पिछले दिनों की थी खारिज, दो के खिलाफ जल्द आरोप होगे गठन
चतरा के टंडवा स्थित मगध और आम्रपाली कोयला परियोजना के टेरर फंडिंग से जुड़े मामले के तीन बड़े कारोबारियों अग्रवाल बंधुओं पर आरोप तय कर दिया गया है। एनआईए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत ने आधुनिक पावर कंपनी के तत्कालीन एमडी महेश अग्रवाल, व्यवसायी अमित अग्रवाल उर्फ सोनू अग्रवाल और अजय सिंह पर आरोप तय किया। आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई के दौरान तीनों आरोपी अदालत में मौजूद थे। तीनों ने मामले में अपने आप को निर्दोष बताया। इसी मामले के अन्य दो आरोपी सुदेश केडिया एवं विनीत अग्रवाल पर जल्द आरोप तय किया जा सकता है। दोनों की डिस्चार्ज अर्जी अदालत ने पूर्व में खारिज कर चुकी है। इसी मामले के मुख्य आरोपी नक्सली विनोद कुमार गंझू, बिंदेश्वर गंझू समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ सितंबर 2019 में आरोप गठन किया गया था। पिछले आठ महीने से मामले की डे-टू-डे सुनवाई जारी है। यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में हो रही है। यह आदेश जेल में बंद आरोपी बिंदेश्वरी गंझू की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिया था। मामले के उक्त पांच आरोपियों के खिलाफ फाइल अलग करके साक्ष्य को रिकॉर्ड पर लाया जा रहा है। बता दें कि एनआइए चतरा जिले के टंडवा थाना में दर्ज प्राथमिकी (कांड संख्या 2/016) को फरवरी 2018 को टेकओवर करते हुए अनुसंधान करते हुए मामले में 21 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जिसमें उक्त पांचों कारोबारियों का नाम भी शामिल है।