सेना के कब्जे वाली जमीन व रांची के अन्य भूखंडों की फर्जी दस्तावेज के सहारे खरीद-बिक्री से जुड़े जमीन घोटाले के आरोपी रिम्स के थर्ड ग्रेड कर्मी अफसर अली को अदालत ने राहत देने से इनकार किया है। ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में सोमवार को उसकी ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खारिज कर दी। वह 14 अप्रैल से जेल में बंद है। अर्जी पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलीलें दी कि उस पर मनी लाउंड्रिंग का केस नहीं बनता है। उसके पास से एक रुपये की भी बरामदगी नहीं हुई है। इसका विरोध ईडी के वकील शिव कुमार काका ने किया। कहा कि भूमि घोटाले में अफसर अली की भूमिका सबसे बड़ी है। छापेमारी के दौरान उसके ठिकाने से 26 अलग-अलग फर्जी डीड बरामद हुई है। बता दें कि भूमि घोटाले में निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन, प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल, दिलीप घोष, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, कथित रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम जेल में है।