झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के सहयोगी बच्चू यादव के खिलाफ क्राइम कंट्रोल एक्ट( सीसीए) लगाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई हुई। मामले में गृह विभाग से बच्चू यादव के खिलाफ सीसीए लगाने से संबंधित मूल दस्तावेज को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 10 अगस्त निर्धारित की है। दरअसल, राज्य सरकार ने सीसीए के तहत बच्चू यादव के खिलाफ डिटेंशन आर्डर पास किया था। बच्चू यादव के खिलाफ सरकार ने साहिबगंज के डीसी के आदेश के आलोक में 4 मार्च 2023 को सीसीए लगाया था। बाद में इसकी अवधि 3 महीना बड़ा कर 3 जून 2023 की गई थी। उसके बाद फिर से 3 माह की अवधि को विस्तार दिया गया है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता अनिल कुमार ने कोर्ट को बताया कि बच्चू यादव के खिलाफ सीसीए का मामला नहीं बनता है उनके रिप्रेजेंटेशन पर किसी तरह का गौर नहीं किया गया। उनके खिलाफ लगाया गया ।सीसीए नियम के विरुद्ध है इसलिए इसे निरस्त किया जाना चाहिए।