अपर न्यायायुक्त दिनेश कुमार की अदालत ने जानलेवा हमले के चार आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है। अदालत ने खेलगांव थाना क्षेत्र के सैनिक कॉलोनी निवासी ब्रह्मा शंकर तिवारी, उसका बेटा राकेश तिवारी, राजू तिवारी एवं संतोष तिवारी को अग्रिम राहत देने से इनकार किया है। इनलोगों के खिलाफ अर्जुन लोहरा ने मारपीट, जानलेवा हमला समेत अन्य आरोप में 12 फरवरी 2023 को खेलगांव थाना में नामजद प्राथमिकी(17/2023) दर्ज कराई थी। यह घटना जमीन विवाद को लेकर घटी थी। मामले में दोनों पक्षों की ओर से काउंटर केस किया गया है। अर्जी पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि उक्त परिवार के कुछ सदस्यों के खिलाफ पहले से भी खेलगांव थाना में दो प्राथमिकी(कांड संख्या 314/2018 व 59/2019) दर्ज है।
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