सीबीआई की ओर से बहस पूरी होने के बाद 24 जुलाई से शुरू करनी थी बहस, लिया समय
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में सोमवार को नेशनल राइफल शूटर तारा शाहदेव के धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न व दहेज प्रताड़ना से जुड़े मामले में बचाव पक्ष की ओर से बहस की तारीख निर्धारित थी। लेकिन सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने बहस करने के लिए समय की मांग की। इस पर अदालत ने कहा कि बचाव पक्ष अपनी बहस एक सप्ताह में पूरी कर लें। साथ ही अगली सुनवाई की तारीख एक अगस्त निर्धारित की गई है। उस दिन बचाव पक्ष बहस प्रारंभ करेगा। सीबीआई की ओर से जारी बहस 20 जुलाई को पूरी हो गई थी। इसके बाद अदालत ने बचाव पक्ष को बहस शुरू करने का निर्देश दिया है। बहस पूरी होते ही मामले में अदालत फैसले की तारीख तय करेगी। मामले में रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन, मुश्ताक अहमद एवं कौशल रानी ट्रायल फेस कर रहा है।
हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबाआई ने जांच की :
सीबीआई ने हाईकोर्ट के निर्देश पर 2015 में केस को टेक ओवर किया है। मामले में रंजीत सिंह कोहली 27 अगस्त 2014 को जेल गया था। पांच साल से अधिक जेल काटने के बाद 12 अक्तूबर 2019 को हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत की सुविधा प्रदान की थी। तब से बाहर है। जानकारी हो कि मामले में मुख्य आरोपी रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकिबुल के अलावा हाईकोर्ट के के पूर्व रजिस्टार(विजिलेंस) बर्खास्त मुश्ताक अहम और कोहली की मां कौशल रानी ट्रायल फेस कर रहा है।