नेशनल राइफल शूटर तारा शाहदेव के धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न व दहेज प्रताड़ना से संबंधित नौ साल पुराने मामले में जल्द फैसला आएगा। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में 20 जुलाई गुरुवार को सीबीआई की ओर से जारी बहस पूरी कर ली गई। मामले में अब बचाव पक्ष की ओर से दलीलें पेश की जाएगी। गुरुवार को सीबीआई के वरीय विशेष लोक अभियोजक प्रियांशु सिंह ने बहस के दौरान कहा गया कि हिंदू रीति से विवाह के बाद तारा शाहदेव के पिता, उनके भाई और रकीबुल उर्फ रंजीत सिंह कोहली के पड़ोसियों एवं काजी ने शादी के अगले दिन धर्म परिवर्तन करा कर निकाह कराने की बात स्वीकार की है। साथ ही इससे जुड़े साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए जा चुके हैं। इसके अलावा बहस में कई अहम जानकारी अदालत के समक्ष रखी। बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 24 जुलाई निर्धारित की है। उस दिन बचाव पक्ष बहस करेगी। मामले में गवाही बंद होने के बाद से सीबीआई तीन निर्धारित तारीखों में बहस पूरी कर ली है। मामले में बीते 25 फरवरी को सीबीआई की गवाही पूरी होने के बाद 14 मार्च को आरोपियों का बयान दर्ज किया गया था। सीबीआई ने हाईकोर्ट के निर्देश पर 2015 में केस को टेक ओवर किया है। मामले में रंजीत सिंह कोहली 27 अगस्त 2014 को जेल गया था। पांच साल से अधिक जेल काटने के बाद 12 अक्तूबर 2019 को हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत की सुविधा प्रदान की थी। तब से बाहर है। बता दें कि मामले में मुख्य आरोपी रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल के अलावा हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार(विजिलेंस) बर्खास्त मुश्ताक अहमद एवं कोहली की मां कौशल रानी ट्रायल फेस कर रहे हैं।