अपर न्यायायुक्त पीके शर्मा की अदालत ने 10 जून 2022 को हुई रांची हिंसा मामले में आरोपी महताब आलम को अग्रिम राहत देने से इनकार किया है। अदालत ने आरोपी की दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पश्चात याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता ने मामले में अपने आप को निर्दोष बताते हुए अग्रिम राहत देने की गुहार लगाते हुए 11 जुलाई को याचिका दाखिल की थी। आरोपी पर डेली मार्केट में दर्ज मामले में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इसी मामले के एक और आरोपी जफर आलम ने भी अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। अर्जी पर गुरुवार को आंशिक सुनवाई हुई।
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