हजारीबाग स्टेशन के बगल में वार्ड नंबर 24 में डंप किए जा रहे कचरे को बंद करने और नए जगह पर कचरे डंप करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की अदालत में मंगलवार को सुनवाई की। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के उपरांत हजारीबाग नगर निगम को 4 माह के अंदर डीसी हजारीबाग द्वारा कचरा डंपिंग के लिए नए चिन्हित किए गए जमीन पर कचरा डंप करने का निर्देश दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता को यह छूट दी है कि अगर हजारीबाग नगर निगम द्वारा कचरा डंप करने का काम वहां बंद करने जगह पर नहीं शुरु करता है तो वह हाईकोर्ट में अवमानना वाद याचिका दायर कर सकते हैं । यह कहते हुए अदालत ने जनहित याचिका को निष्पादित कर दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील अवनीश शंकर ने अदालत को जानकारी देते हुए बताया कि याचिकाकर्ता के द्वारा डीसी को आवेदन देकर कचरे को दूसरे जगह डंप करने का आग्रह किया गया था । जिस पर डीसी ने दूसरा जगह भी कचरा डंप करने के लिए चिन्हित कर लिया है। लेकिन नगर निगम ने जानबूझकर नई जगह पर कचरा डंप करना प्रारंभ नहीं कर रहा है । पुराने जगह पर ही कचरा डंप किए जा रहे हैं। जिससे अगल-बगल के सघन जनसंख्या को काफी कठिनाई हो रही है। बीमारी बढ़ रही है स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों को काफी कठिनाई हो रही है।