पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने शनिवार को शादी का झांसा देकर नाबालिग से यौन संबंध बनाने के जुर्म में दोषी करार संदीप कुमार उर्फ संदीप साव को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि भुगतान नहीं करने पर उसे अतिरिक्त एक साल जेल काटनी होगी। अदालत ने अभियुक्त को 11 जुलाई को दोषी ठहराया था। अभियुक्त हजारीबाग के छोटकी बरही निवासी है। वह सदर थाना क्षेत्र में पीड़िता के घर में किराये पर रहता था। पहले उसके साथ जबरदस्ती की। इसके बाद शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाते रहा। पीड़िता ने उक्त आरोप में सदर थाने में 23 फरवरी 2020 को नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में सुनवाई के दौरान एपीपी परमानंद यादव ने पीड़िता समेत तीन गवाहों को प्रस्तुत किया था।
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