रांची। झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में सरकारी विभागों की ओर से ससमय शपथ पत्र दाखिल नहीं किए जाने के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि विधि पोर्टल के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए आडिट नहीं किया गया है। विधि पोर्टल की त्रुटि दूर करने को लेकर अदालत ने मई 2023 में आदेश दिया था। जिसका अनुपालन नहीं हो सका। अदालत ने कहा कि विधि पोर्टल को बेहतर बनाना सरकार के लिए लाभकारी है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अदालत ने विधि पोर्टल के प्रभावी रूप से काम करने के लिए जारी आदेश का अनुपालन कराने के लिए मुख्य सचिव को संज्ञान लेने का निर्देश दिया। अदालत ने राज्य सरकार मामले में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया कि विधि पोर्टल के त्रुटियों को दूर करने के लिए जैप आइटी को पत्र लिखा गया है। पूर्व में कार्य करने वाली एजेंसी से संपूर्ण जानकारी लेकर जैप आइटी को दे दिया गया है। जिसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है।