हजारीबाग जिले के 38 सजायाफ्ता कैदियों ने सजा से छूट दिए जाने के आग्रह के स्वत: संज्ञान से दर्ज मामले की सुनवाई शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में की गयी। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में इस मामले पर सुनवाई को किया गया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब के लिए समय की मांग की गई। जिस पर अदालत ने राज्य सरकार को समय देते हुए मामले में जवाब पेश करने को कहा है। उन्हें अपने जवाब में यह बताने को कहा है कि अब तक इस संबंध में क्या कुछ निर्णय लिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत की सहयोग के लिए इस मामले में अधिवक्ता एके दास को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है। बता दें कि विभिन्न अपराधों में सजायाफ्ता सजा काट रहे 38 कैदियों ने झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर अच्छे आचरण के लिए सजा से पूर्व रिहा करने की मांग की थी। उसी मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज कर मामले की सुनवाई करने का निर्देश दिया गया है। उसी याचिका पर सुनवाई हुई।