अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कृष्ण कांत मिश्र की अदालत ने गुरुवार को अवैध तरीके से महुआ चुलाई शराब का व्यापार करने के मामले के अभियुक्त सफरूद्दीन अंसारी को दोषी पाकर चार साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 36 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में उसे एक साल की साधारण कारावास काटनी होगी। चान्हो थाना अंतर्गत लुन्ड्री गांव का रहने वाला आरोपी सफरूद्दीन 20 दिसंबर 2019 को सुखदेव नगर थाना अंतर्गत मधुकम में महुआ चुलाई शराब की आपूर्ति करने जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उक्त ऑटो को पकड़ा और ऑटो से 6 बोरा महुआ चुलाई अवैध शराब बरामद किया। पूछताछ करने पर कोई कागजात नहीं दिखाया। इस घटना को लेकर उत्पाद पदाधिकारी ने कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से तीन गवाहों का बयान दर्ज कराया गया। जिसके आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त को सजा सुनाई।