झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को अप्रैल 2023 में रामनवमी के बाद जमशेदपुर में हुई हिंसा से जुड़े मामले में भाजपा नेता अभय सिंह समेत 14 आरोपियों की जमानत पर सुनवाई हुई। हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी की गयी। जिसके बाद कोर्ट ने मामले में आदेश सुरक्षित रखा है। इस मामले पर कोर्ट 21 जुलाई को अपना आदेश सुनायेगा। प्रार्थी की ओर से हाइकोर्ट में क्रिमिनल अपील दायर की गई है। जिसमें उनकी ओर से कोर्ट से जमानत का आग्रह किया गया है।
क्या है मामला
बता दें कि इस वर्ष रामनवमी के बाद जमशेदपुर में हिंसा भड़क उठी थी। जमशेदपुर के शास्त्रीनगर में एक धार्मिक झंडे के अपमान के बाद दो गुटों के बीच पथराव के बाद जम कर आगजनी की गई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े थे। जिसके बाद प्रशासन ने क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दिया था। उपद्रव के दौरान दो समुदायों के लोग आमने- सामने आ गये थे। एक समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। जिससे लोग आक्रोशित हो उठे थे और दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। इसके बाद इलाके में हिंसा फैल गई थी। जिसके बाद देखते ही देखते उपद्रवियों ने आगजनी शुरू कर दी। इस दौरान कई वाहनों में तोड़फोड़ शुरू कर दी गयी। वही इस हिंसक झड़प में 6 पुलिसकर्मी भी जख्मी भी हो गये थे। जिसके बाद मामले को लेकर जमशेदपुर के कदमा थाना में कांड संख्या 54 / 2023 दर्ज की गयी थी।