हाईकोर्ट में मंगलवार को चिटफंड घोटाला मामले में निवेशकों के डूबे पैसे की वापसी को लेकर दायर याचिका पर चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में सुनवाई हुई। मामले में सीबीआई और राज्य सरकार ने पूरक शपथ पत्र दाखिल किया। जिसमें राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि वैसे निवेशकों जिनके पैसे चिटफंड कंपनियों एवं नन बैंकिंग कंपनियों द्वारा गबन कर लिया गया है। वैसे लोगों की पैसों की वापसी को लेकर सीआईडी के आईजी की अध्यक्षता में छह सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। कमेटी चिटफंड एवं नन बैंकिंग कंपनियों से जब्त किए गए पैसों को किस प्रकार निवेशकों को वापस किया जाए। इस पर विचार करेगी। मामले की अगली सुनवाई की तारीख आठ अगस्त निर्धारित की गई है। सीबीआई की ओर से बताया गया कि चिटफंड से संबंधित सभी केस की विस्तृत जानकारी एवं गबन के शिकार निवेशकों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी। इसका दायित्व सीआईडी को दिया गया है। मालूम हो कि पिछली सुनवाई में अदालत ने राज्य सरकार को चिटफंड कंपनी द्वारा निवेशकों के डूबे पैसे का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक प्रपोजल बनाने को कहा था।