राजधानी रांची में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दायर किया गया। शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को बताया गया कि सरकारी अस्पताल और आयुष्मान भारत के तहत आने वाले अस्पतालों के 50 मीटर तक साइलेंट जोन लगाया गया है। लाउडस्पीकर और साउंड वालों से जिला प्रशासन ने एक बैठक की है। इस बैठक में उन्हें ध्वनि प्रदूषण के प्रति जागरूक करने की बात कही गई है। उन्होंने मैरिज हॉल एवं अन्य स्थल जहां पर की साउंड बजाए जाते हैं उनके साथ भी एक बैठक की है। बैठक के माध्यम से उन्हें जागरूक करते हुए बताया गया है कि रात के 10:30 बजे के बाद साउंड ना बजाएं। उससे पहले ही इस तरह की प्रदर्शन करें देर रात में साउंड बजाने से जो कुछ हानि होती है उसके बारे में उसे बताया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने सरकार के जवाब का विरोध किया। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख आठ अगस्त निर्धारित की है। उस दिन मामले की विस्तृत सुनवाई होगी। याचिका झारखंड सिविल सोसाइटी की ओर से दाखिल की गई है।