मनरेगा घोटाले से प्राप्त अवैध कमाई का मनी लाउंड्रिंग करने के मामले के आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा ने मंगलवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में सरेंडर किया। जहां से उसे जमानत की सुविधा प्रदान की गई। जमानत लेने के लिए उन्हें एक-एक लाख रुपये का दो निजी मुचलका जमा किया। इसमें से एक मुचलका आयकर रिर्टन भरनेवाला व्यक्ति का होना शामिल था। सोमवार को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पासपोर्ट जमा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पांच जुलाई को पत्नी की हिरासत में रहने एवं बेटी की चिकित्सीय जरूरतों की देखभाल को ध्यान में रखते हुए अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की थी। अभिषेक झा ने सुप्रीम कोर्ट में दो जून को अर्जी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में जमानत की शर्त के तहत अभिषेक झा ने सरेंडर कर जमानत की सुविधा प्राप्त की। बता दें कि उक्त मामले में ईडी ने पांच जुलाई 2022 को जो अभियोजन शिकायत(चार्जशीट) दाखिल की है। उसमें पूजा सिंघल के साथ अभिषेक झा का नाम शामिल है। इसी मामले में उसकी सीए सुमन कुमार पिछले 14 महीने से जेल में है।