सुप्रीम कोर्ट ने ईडी द्वारा जांच किये जा रहे धन शोधन मामले में चिकित्सा आधार पर दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन को दी गई अंतरिम जमानत की अवधि 24 जुलाई तक बढ़ा दी है। जस्टिस एएस बोपन्ना और एमएम सुंदरेश की पीठ ने सत्येन्द्र जैन की ओर से पेश अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी को मेडिकल रिपोर्ट अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ए वी राजू को सौंपने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा कि तीन अस्पतालों ने जैन के लिए सर्जरी की सिफारिश की है। शीर्ष अदालत ने 26 मई को जैन को चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि एक नागरिक को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है।
Place your Ad here contact 9693388037