झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत में जमशेदपुर के मानगो सहारा सिटी में नाबालिग से दुष्कर्म और देह व्यापार कराने के मामले आरोपियों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान निचली अदालत के आदेश के खिलाफ 16 आरोपियों की ओर से बहस पूरी कर ली गई। अदालत ने पीड़िता (सूचक) को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई दस जुलाई को होगी। मामले में आरोपी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई गुड्डू गुप्ता सहित अन्य की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले में उनका नाम न तो प्राथमिकी में था और न ही पीड़िता के (164) के बयान में आया था। लेकिन अदालत ने दो साल बाद उन्हें सीआरपीसी की धारा 319 (आरोपी बनाना) के तहत नोटिस जारी कर आरोपी बनाया है। उक्त आदेश को निरस्त कर देना चाहिए। मामले में पीड़िता की मां ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई गुड्डू गुप्ता, तत्कालीन डीएसपी अजय केरकेट्टा और तत्कालीन एमजीएम थाना प्रभारी इमदाद अंसारी सहित 22 लोगों को आरोपी बनाने के लिए जमशेदपुर की अदालत में आवेदन दिया था। कोर्ट ने आवेदन को स्वीकार करते हुए सभी 22 को मामले में आरोपी बनाते हुए मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। बता दें कि यह मामला 19 जनवरी 2018 का है।