भाजपा विधायक समरी लाल के निर्वाचन को चुनौती देने वाले मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने प्रति शपथ पत्र दाखिल किया। इसमें रिटर्निंग आफिसर की ओर से विधानसभा चुनाव से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध कराई गई। पिछली सुनवाई में मामले में अदालत ने प्रार्थी सुरेश बैठा की ओर से दायर हस्तक्षेप याचिका पर रिटर्निंग आफिसर को जवाब के लिए अंतिम मौका दिया था। रिटर्निंग आफिसर की ओर से चुनाव आयोग ने शपथ पत्र दाखिल किया। प्रार्थी ओर से कहा गया था कि रिटर्निंग आफिसर की ओर से दिए गए सत्यापित प्रति आधी-अधूरी जानकारी दी गई है। इसलिए रिटर्निंग आफिसर आर्डर शीट की संपूर्ण दस्तावेज मंगाया जाए। मालू हो कि पूर्व की सुनवाई में समरी लाल की ओर से हुई गवाही में लगभग सभी गवाहों ने कोर्ट में बताया की समरी लाल का परिवार आजादी के पहले से रांची में रह रहा है। लेकिन इससे संबंधित कोई दस्तावेज उसके पास उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में कांके से भाजपा के टिकट पर समरी लाल जीते थे। सुरेश बैठा ने उनके जाति प्रमाण पत्र को गलत बताते हुए उनके निर्वाचन को रद्द करने का आग्रह किया है। इसी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है।