झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को सांसद निशिकांत दुबे की ओर से दाखिल निरस्त याचिका पर सुनवाई होनी थी। लेकिन नहीं हो सकी। याचिका पर सुनवाई 12 अक्तूबर को होगी। कोर्ट ने इन सभी मामलों में निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक जारी रखी है। साल 2021 में मधुपुर उपचुनाव के दौरान सांसद निशिकांत दुबे पर गलत ट्वीट करने एवं बयानबाजी करने को लेकर चार प्राथमिकी दर्ज है। उसी प्राथमिकी को निरस्त करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी थी। बता दें कि निशिकांत दुबे पर गलत ट्वीट करने एवं बयान बाजी को लेकर देवघर टाउन थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। याचिका में प्रार्थी की ओर से कहा गया है कि घटना के 6 माह के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। मधुपुर उपचुनाव के दौरान कि निशिकांत दुबे पर कुल 4 प्राथमिकी मधुपुर सब डिवीजन के अलग- अलग थानों में की गई थी। प्रार्थी का कहना था कि प्राथमिकी में जो सेक्शन लगाए हैं उसमें सिर्फ कंप्लेंट केस हो सकता है एफआईआर नहीं। उन पर गलत ट्वीट करने का आरोप है।