शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया मनी लांड्रिंग के तहत जमानत देने की दोहरी शर्तों के साथ जमानत देने के लिए ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने में विफल रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि विजय नायर पर आरोप गंभीर है। वह सिसोदिया के करीबी रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि जमानत याचिका खारिज करने के निर्णय अदालत के आदेश में कोई गलती नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने सह आरोपित अभिषेक बोइनपल्ली, विजय नायर और बिनाय बाबू की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है ।
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