सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभिषेक आईएएस पूजा सिंघल के पति है। झारखंड कैडर की अधिकारी पूजा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज है। आईएएस पूजा पर आरोप है कि उन्होंने 18.07 करोड़ का गबन किया है। सर्वोच्च न्यायालय की वेकेशन बेंच ने कहा कि अभिषेक पर लगे आरोप काफी गंभीर है। इसलिए उन्हें अभी जमानत नहीं दी जा सकती है। न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानउल्लाह ने कहा कि अच्छा होगा कि आप पहले सरेंडर करें फिर जमानत याचिका दायर करें। इसपर अभिषेक के वकील ने कहा कि वह एक व्यापारी हैं। उनकी बेटी को एक गंभीर बीमारी है, इसलिए उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 23 जून तक स्थगित कर दी है।
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