सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली शराब नीति केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला सुनाया हैं। जिसके बाद अब वे जेल से रिहा हो जायेगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल के जमानत वाली याचिका पर फैसला सुना दिया गया है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुनाया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल इस मामले कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे। ईडी मामले में मिली जमानत की शर्तें इसमें भी लागू रहेगी। जमानत को लेकर अरविंद केजरीवाल को 10 लाख का बेल बॉन्ड भी भरना होगा।
बता देंं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 26 जून को ईडी ने उनके सरकारी आवास के गिरफ्तार किया था। मनी लांड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद है जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस गिरफ्तारी को अवैध बताते हुये सुप्रीम कोर्ट जमानत याचिका दायर की थी। इस मामले पर 5 सितंबर को सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला को सुरक्षित रख लिया था।
वहीं फैसला आज सुनाया गया हैं। जमानत देने के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर चार्जशीट दायर हो गयी है। ट्रायल भी जल्द ही पूरा नहीं होने वाला है। इसलिए लंबे समय तक अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने उचित नहीं हैं।
सीबीआई की गिरफ्तारी पर जस्टिस उज्जल भुइयां ने कहा कि केजरीवाल से मार्च 2023 में पूछताछ की हुई थी। उस वक्त क्यों सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं समझी। ऐसा क्या हुआ कि ईडी द्वारा गिरफ्तारी पर रोक लगने के बाद सीबीआई सक्रिय हो गयी। और केजरीवाल की हिरासत मांग ली गयी। क्या 22 महीने से अधिक समय तक गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं पड़ी। सीबीआई की यह कार्रवाई गिरफ्तारी पर गंभीर सवाल खड़ा कर रही हैं। प्रतित होती है कि सीबीआई की यह कार्रवाई (गिरफ्तारी) केवल ईडी मामले में दी गयी जमानत को विफल करने को लेकर की गयी थी।
केजरीवाल की जमानत पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी में कानूनी दृष्टि से कोई खामी नहीं है। गिरफ्तारी पूरी तरह वैध है। मुकदमे के दौरान अभियुक्तों को लंबे समय तक जेल में रखने की प्रक्रिया को उचित ठहराया नहीं जा सकता है। इस मामले में एफआईआर अगस्त 2022 को दर्ज की गयी थी। जहां चार आरोपपत्र दाखिल किये गये हैं। ट्रायल कोर्ट से भी इस मामले पर संज्ञान लिया है। इसमें अभी 17 अभियुक्तों की जांच की जानी है। निकट भविष्य में ट्रायल पूरा होने की संभावना नहीं दिख रही हैं। जमानत की तीन शर्तों को अरविंद केजरीवाल पूरी कर रहे हैं। इस वजह से उन्हें जमानत प्रदान की गयी हैं।
केजरीवाल के जेल से बेल तक के सफर को समझे..
#ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को सरकारी आवास से किया था गिरफ्तार।
# ईडी ने दस दिन तक रिमांड में लेकर की पूछताछ ।
# 1 अप्रैल को भेजे गये तिहाड़ जेल।
# करीब 51 दिन बाद 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिन के लिए आम चुनाव में प्रचार के लिए केजरीवाल की रिहाई को मंजूरी दी।
# एक जून तक की रिहाई की मंजूरी के बाद केजरीवाल ने 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था।
# अरविंद केजरीवाल को ईडी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को जमानत दे दी थी।
# जेल से छूटने से पहले ही इसी मामले में सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था।
# आबकारी नीति मामले से जुड़े सीबीआई केस में 13 सितंबर यानी आज केजरीवाल को जमानत दे दी है।