पीपीएफ खातों के कुछ नियमों अब बदलाव होने जा रहा हैं। दरअसल वित्त मंत्रालय ने 21 अगस्त 2024 को इस बदलाव के मद्देनजर घोषणा की है। जिसको 1 अक्टूबर 2024 से लागू कर दिया जायेगा। जिसके बाद यह नियम एक अक्टूबर से प्रभावी हो जायेगा। इन बदलावों से सीधा नाबालिक, एक से अधिक खाता और पीपीएफ निवेशकों के खातों पर असर पड़ेगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) भविष्य के लिए एक अच्छा निवेश के तौर पर देखा जाता है। जो सरकारी गारंटी के कारण आज भी निवेशकों के बीच भरोसेमंद हैं। यदि आप भी पीपीएफ खाता धारक है तो, इसमें यह बदलाव होने जा रहा हैं।
दअसल नये नियम के तहत पहले नाबालिगों की बात करें तो, पीपीएफ खातों पर अब पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के बराबर ब्याज नहीं मिलेगा। जबतक नाबालिग की उम्र 18 साल तक नहीं हो जाती हैं। इसके बाद ही उस नाबालिग को पीपीएफ की पूरी ब्याज दर प्राप्त हो सकेगी। यानी उक्त खाताधाकर 18 साल का हो जायेगा, तो वही उसके खाते का परिपक्वता तारीख माना जायेगा। पीपीएफ में दूसरे बदलाव एक से अधिक खाते को लेकर हैं।
यदि किसी निवेशक के पास एक से अधिक खाते हैं, तो केवल उनके प्राइमरी अकाउंट पर ही ब्याज आयेगा। यानी स्कीम के तहत निर्धारित ब्याज दर की राशि लागू होगी। जहां दूसरे खाते को बंद कर उसकी राशि प्राइमरी अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जायेगी। वही, तीसरे बदलाव में पीपीएफ का अगर कोई प्राइमरी और सेकंडरी अकाउंट के अलावा अतिरिक्त खाते भी चला रहे है तो, उन पर कोई ब्याज नहीं मिलने वाला हैं।