झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले पर जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस प्रदीप श्रीवास्तव की डबल बेंच में सुनवाई हुई। यह सुनवाई हत्याकांड में शामिल सजायाफ्ता लखन वर्मा और राहुल वर्मा की ओर से दायर क्रिमिनल रिट पिटीशन अपील पर की गयी थीं। इस दौरान हाईकोर्ट ने इस केस से जुड़े सभी एविडेंस सीबीआई कोर्ट से लाकर अदालत में पेश करने को कहा हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने घटना की सीसीटीवी फुटेज भी पेश करने का निर्देश दिया हैं।
क्या हैं मामला
रोजना की तरह जज उत्तम आनंद मॉर्निंग वॉक करने निकले थे। पीछे से एक ऑटो ने उन्हें धक्का मार दिया। जिससे उनकी मौत हो गयी। जिसके बाद धटनास्थल और इससे जुड़े आसपास के क्षेत्र का सीसीटीवी फूटेज निकाला गया। इस दौरान साजिश के तहत जज की हत्या करने की बात सामने आयी। जिसके बाद धनबाद सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 22 जुलाई को ऑटो चालक लखन वर्मा और सहयोगी राहुल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सीबीआई कोर्ट ने दोनों पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया। वहीं, सीबीआई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ लखन वर्मा और राहुल ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया हैं। इसी मामले पर आज सुनवाई हुई हैं।