सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में ईडी की एक याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई हैं। याचिका में जमीन से जुड़े धन संशोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत देने से वाले झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत देने के झारखंड हाईकोर्ट के फैसले पर हस्तक्षेप करने से इंनकार कर दिया। इस पूरे मामले को जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।
बता दें कि ईडी ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुये मुख्यमंत्री हेमंत की जमानत रद्द करने की मांग की थी। ईडी के जमानत खारिज करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया, जिसमें हेमंत सोरेन को जमानत प्रदान की गयी हैं। इसके साथ ही कहा कि इसमें हस्तक्षेप करने की गुंजाइश नहीं हैं। हाई कोर्ट ने तथ्यों के आधार और जांच करने के उपरांत ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दी हैं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि झारखंड हाईकोर्ट के इस आदेश से निचली अदालत में चल रहे ट्रायल प्रभावित नहीं होगे।