रांची सिविल कोर्ट ने बहुचर्चित बॉक्साइट व्यपारी ज्ञान चंद अग्रवाल पर जानलेवा हमला से जुड़े मामले में अपना फैसला सुनाया हैं। अदालत ने सभी पक्षों की बातों को सुनने के बाद यह आदेश जारी किया हैं। जिसमें साक्ष्य के अभाव में अरविंद पटेल, जीवन महतो, फैयाज खान, नंदन यादव और इम्तियाजा अंसारी को बरी करने का फरमान सुनाया हैं। बाते दें कि आरोपियों की ओर से अधिवक्ता प्रीतान्शू सिंह ने अपना पक्ष रखा था।
दरअसल यह मामला वर्ष 2016 से जुड़ा हैं। जहां सरेशाम बॉक्साइट व्यपारी ज्ञान चंद अग्रवाल पर फायरिंग की गयी थीं। दो अपराधियों ने सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के गेलेक्सिया मॉल के पास गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था। जिसमें अपराधियों ने उनपर अंधाधुंध फायरिंग की थीं। इस कांड में वह गंभीर रुप से घायल हो गये थे। हांलाकि उनकी जान बच गयी थी। जिसके बाद सुखदेवनगर थाना में कांड संख्या 310/2016 के तहत मामला दर्ज कराया गया था। इसी मामले पर सुनाई हुई हैं। जिसमें अदालत ने पांच आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया हैं।