झारखंड हाईकोर्ट में जेबीकेएसएस अध्यक्ष जयराम महतो ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की हैं। दरअसल सिविल कोर्ट (रांची) में 18 जून को अग्रिम जमानत देने को लेकर सुनवाई हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने जयराम महतो की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। और जमानत देने से इंनकार कर दिया।
वहीं, अब जेबीकेएसएस के अध्यक्ष जयराम महतो ने अग्रिम जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया हैं। जिसमें उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत वाली याचिका दाखिल कर दी हैं। हाईकोर्ट में फिलहाल जयराम महतो की अग्रिम याचिका पर सुनवाई सूचीबद्ध नहीं हुई हैं।
क्या है मामला
जेबीकेएसएस के अध्यक्ष जयराम महतो के खिलाफ राजधानी रांची के नगरी थाना से दो साल पहले विधानसभा घेराव मामले में अरेस्ट वारंट जारी हुआ था। इस घटना को लेकर 21 मार्च 2022 को नगड़ी अंचल के तत्कालीन सीओ संतोष कुमार शुक्ल ने नगड़ी थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थीं। जो नगड़ी थाना के केस संख्या 48/22 में जयराम महतो का नाम से दर्ज है।
जब इस मामले में रांची पुलिस जयराम को गिरफ्तार करने बोकारो पहुंची थी। उस वक्त गिरिडीह लोकसभा से जेबीकेएसएस प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन करने पहुंचे थे। वे नामांकन कर ही रहे थे कि इस दौरान बोकारो समाहरणालय के दोनो तरफ की गेट को बंद कर दिया गया था। जिसके बाद जयराम जैसे ही नामांकन कर बाहर निकलने लगे, उनको वहां से आगे बढ़ने नहीं दिया गया।
जिसके बाद जयराम ने पुलिस से आग्रह किया था कि चास में एक जनसभा को संबोधित करने दिया जाये। इसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। जायराम के इन बातों को रांची पुलिस ने चुनाव और कानून व्यवस्था को देखते हुए मान ली। जिसके बाद बोकारो समाहरणालय में नामांकन दाखिल करने के बाद जयराम महतो अपने समर्थकों के साथ चास के लिए निकले और वहां पहुंचकर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जयराम महतो पुलिस को चकमा देकर वहां भाग गया। यहां से वह कहां गया इसकी कोई खबर पुलिस को नहीं थी।
पुलिस ने जयराम महतो पर एक और प्राथमिकी दर्ज कर ली। जिसके बाद जयराम महतो पर दबिश देने के लिए उनके 6 समर्थकों को भी बोकारो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसी केस के मद्देनजर रांची पुलिस ने जयराम महतो को गिरफ्तार करने के लिए दवाब बना रही थी। लेकिन पुलिस जयराम तक नहीं पहुंच सकी। इस दौरान जयराम महतो ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। जिस पर 7 मई को रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई थीं।
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