जमीन घोटाला मामले में आरोपी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल कर दी है। ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश यानी हेमंत सोरेन की जमानत के फैसले को चुनौती देते हुये इससे खारिज करने की मांग की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अबतक ईडी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के मद्देनजर इसे सूचीबद्ध नहीं किया है। बता दें कि हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने 28 जून को बड़गाईं अंचल के 8.86 एकड़ जमीन जमीन घोटाला मामले में आरोपी हेमंत सोरेन को जमानत प्रदान कर दी है। जिसमें हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को 50-50 हजार रुपये के दो निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश जारी किया था। इसके बाद से वे जमानत पर होटवार जेल से बाहर है।
क्या है मामला
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर 10 मई (सोमवार) को सुनवाई के दौरान हेमंत की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बहस की थी। जिसमें हेमंत सोरेन का पक्ष रखते हुये कपिल सिब्बल ने दलील दिया कि पूरा मामला 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ है। ईडी के आरोपों के अनुसार राजस्व कर्मचारी ने सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़ की है। साथ ही इस मामले में एजेंसी अबतक कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकी है। जिससे यह साबित किया जा सके कि हेमंत सोरेन का इस भूमि पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से कोई अधिकार है। इसके साथ ही हेमंत सोरेन के खिलाफ जो धाराएं लगाई हैं, वह पीएमएलए के अन्तर्गत सही नहीं है।
बता दें कि बड़गाई अंचल जमीन घोटाले के आरोप में ईडी ने 31 जनवरी को देर रात हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद उन्हें एक फरवरी को अदालत किया गया। यहां से उनको न्यायिक हिरासत में लेते हुये जेल भेज दिया गया था। तब से वह बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में थे। इसके साथ ही इस केस से जुड़े अफसर अली, जेएमएम नेता अंतू तिर्की, प्रियरंजन सहाय और इरशाद समेत अन्य 22 लोगों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। ये सभी न्यायिक हिरासत में होटवार जेल में बंद हैं।
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