रांची सिविल कोर्ट ने जेबीकेएसएस अध्यक्ष जयराम महतो को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। इस मामले पर दस जून को सुनवाई पूरी हो गयी थी। जिसके बाद आदेश के सुरक्षित रख लिया था। अपर न्यायायुक्त ने उसी आदेश को लेकर मंगलवार को सुनवाई के दौरान अपना जजमेंट सुनाया है।
दरअसल विधानसभा घेराव मामले में नगड़ी थाना केस संख्या 48/22 में दर्ज हुआ था। इसी केस के मद्देनजर रांची पुलिस ने जयराम महतो को गिरफ्तार करने के लिए दवाब बना रही थी। लेकिन पुलिस जयराम तक नहीं पहुंच सकी। इस दौरान जयराम महतो ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की।
जिस पर रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई थी। उस वक्त दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त ने जयराम महतो के खिलाफ किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी। वहीं, इस बाबत फैसला को सुरक्षित रख लिया था। जिसक बाद जयराम महतो को आज कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।
बता दें कि राजधानी रांची के नगरी थाना में दो साल पहले जयराम महतो के खिलाफ विधानसभा घेराव मामले में जयराम महतो के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। नगड़ी थाना के केस संख्या 48/22 में जयराम का नाम दर्ज है। इस मामले में रांची पुलिस जयराम को गिरफ्तार करने बोकारो पहुंची थी।
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