झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को जमीन घोटाला मामले में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की कोर्ट में सुनवाई हुई। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर लगातार तीसरे दिन भी सुनवाई जारी रहा। ईडी के वकील की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं सुनवाई के दौरान गांडेय की नवनिर्वाचित विधायक सह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थीं। बड़गाईं अंचल जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर पिछले तीन दिनों से हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है।
जहां ईडी का पक्ष वरीय अधिवक्ता एस वी राजू ने रखा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि हेमंत सोरेन के इशारे पर ही ईडी के अधिकारियों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर परेशान किया जा रहा है। हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला से जुड़ा बड़ा हिस्सा पहुंचाया गया है। जमीन दस्तावेजों में भारी फर्जीवाड़ा करके वह इस जमीन के मालिक बन बैठे है।
एसवी राजू ने आगे दलील देते हुये कहा कि हाईकोर्ट में पहले भी आरोपी ने याचिका दाखिल कर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। परंतु कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही माना था। इसलिए उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। वहीं, हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने ईडी के दलीलों को खारिज करते हुये कहा कि सदर थाना वाला मामले में अभी जांच बाकी है। केस की मेरिट पर अभी बात नहीं हो रही है।
बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर 10 मई (सोमवार) को सुनवाई के दौरान हेमंत की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बहस की थी। जिसमें हेमंत सोरेन का पक्ष रखते हुये कपिल सिब्बल ने दलील दिया कि पूरा मामला 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ है।
ईडी के आरोपों के अनुसार राजस्व कर्मचारी ने सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़ की है। साथ ही इस मामले में एजेंसी अबतक कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकी है। जिससे यह साबित किया जा सके कि हेमंत सोरेन का इस भूमि पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से कोई अधिकार है। इसके साथ ही हेमंत सोरेन के खिलाफ जो धाराएं लगाई हैं, वह पीएमएलए के अन्तर्गत ठीक नहीं है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने ईडी की बहस सुनने के लिए बुधवार की तारीख निर्धारित की थी। जहां ईडी ने बुधवार ( 12 मई) और गुरुवार (13 मई) को बहस की। इस दौरान उन्होंने कोर्ट में अपना पक्ष रखा।
ज्ञात हो कि बड़गाई अंचल के 8.86 एकड़ जमीन घोटाले मामले के आरोप में हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा था। इस मामले में ईडी ने उन्हें 31 जनवरी की रात को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं, इसी केस में अफसर अली, जेएमएम नेता अंतू तिर्की, प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह और इरशाद समेत अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब ये सभी होटवार जेल में बंद है।
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