मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यूजी एनईईटी 2024 से जुड़ी बड़ी खबर है। नीट (NEET) यूजी 2024 के परीक्षा व परिणाम को लेकर विवाद जारी है। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि छात्रों को डरने की जरूरत नहीं है। हम काउंसलिंग पर रोक नहीं लगा रहे हैं। एग्जाम को पूरी तरीके से रद्द कर देना भी उचित नहीं है।
केंद्र सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि शिक्षा मंत्रालय की गठित चार सदस्यीय कमेटी ने 1500 से अधिक बच्चों के फिर से पेपर देने का सुझाव दिया है। अगर ये लोग फिर से पेपर नहीं देते हैं तो, ग्रेस नंबर हटाने के बारे में सोचा जा सकता है। सरकार ने कोर्ट में कहा कि 1,563 छात्रों को ग्रेस नंबर दिये गये थे। उन्हें 23 जून को परीक्षा देने का विकल्प दिया जायेगा। इसका परिणाम 30 जून को घोषित होगे। वहीं, एमबीबीएस, बीडीएस समेत अन्य पाठ्यक्रमों के प्रवेश को लेकर काउंसलिंग छह जुलाई को शुरू होगी। जिसमें 30 जून के बाद नई रैंकिंग सामने आयेगी। अब 1563 बच्चों के सामने विकल्प या तो पेपर अथवा ग्रेस नंबर को छोड़कर नई रैंकिंग स्वीकार करना है।
वहीं,सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षो की दलीलें सुनने के बाद कहा कि परीक्षा में धांधली के आरोपों के मद्देनजर याचिका समेत सभी अर्जियों पर आठ जुलाई को सुनवाई किया जायेगा।
क्या है छात्रों का आरोप
छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में धांधली हुई है। जिसको लेकर काउंसलिंग पर रोक लगायी जायी। और फिर से पेपर होना चाहिए। नीट यूजी-2024 रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों ने आरोप लगाया है कि इसमें गड़बड़ी हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 67 छात्र टॉपर रहे हैं।