बड़गाई अंचल के 8.86 एकड़ जमीन घोटाले के आरोप में जेल में बंद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल नियमित जमानत अर्जी अदालत ने सोमवार को खारिज कर दी है। पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत ने 4 मई को याचिका पर सुनवाई पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था। वहीं, आदेश सोमवार को अदालत ने सुनाई। हेमंत सोरेन ने जमानत की गुहार लगाते हुए 15 अप्रैल को अपने अधिवक्ता के माध्यम से अर्जी दाखिल की है। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के 75 दिनों बाद जमानत की गुहार लगाई है। बड़गाई अंचल जमीन घोटाले के आरोप में ईडी ने 31 जनवरी को देर रात हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। एक फरवरी को अदालत में पेश किए गए थे। जहां से उनको न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया था। तब से वह बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में हैं।
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