BY : Santosh Chourasia
पोस्ट ऑफिस के किसी भी स्कीम में निवेश करना है, तो अब पैन और आधार कार्ड का डिटेल देना अनिवार्य कर दिया गया है। यह अहर्ता झारखंड के सभी पोस्ट ऑफिस में लागू कर दी गयी है। दरअसल आये दिन पोस्ट ऑफिस से गरीब लोगों का पैसा धोखे से निकाल लिया जाता है। ये पूरी कवायत पोस्ट ऑफिस में गरीब लोगों की जमा पूंजी को धोखाधड़ी से निकासी के रोकथाम को लेकर किया गया है।
इसे पुराने स्कीम पर भी लागू किया गया है। यादि आप ने भी पोस्टऑफिस में स्कीम ले रखी है, साथ ही पैन और आधार कार्ड का डिटेल नहीं दिये है, तो जल्द ही इस प्रक्रिया को पूरी कर लें। अन्यथा जब आपकी स्कीम मैच्योर हो जायेगी, और आप पैसा लेने पहुंचोगे, तब भी अपको पैसा नहीं मिल सकेगा। उस वक्त भी आपको इन सारी प्रक्रिया से होकर गुजारनी पड़ेगी। यानी पैन और आधार कार्ड देना होगा।
इसलिए समय रहते आप अपने अकाउंट को पैन और आधार कार्ड से लिंक कर लें। जिससे उस वक्त होने वाली परेशानी से बचा जा सकें। वहीं, वैसे लोग जो स्कीम में निवेश कर रहे है, और उनके पास पैन कार्ड नहीं है, उन्हें फार्म-16 भर कर देना होगा है। इसके बाद पोस्ट ऑफिस उक्त व्यक्ति को 6 महीने का समय देगी। इस समय सीमा के अंदर ही उन्हें पैन कार्ड बनवाकर जमा करना होगा।
पैन और आधार कार्ड के बिना अब स्कीम नहीं : सीनियर पोस्टमार्टर
सीनियर पोस्टमार्टर रांची जीपीओ नाम सिद्धेश्वर गरांई ने बताया कि खाता खोलने के लिए आधार, पैन और मोबाइल नंबर अनिवार्य है। बिना इसके कोई भी स्कीम नहीं लिया जा सकता है। यह पूरी कवायत लोगों को धोखाधड़ी से बचने के लिए की गयी है। किसी भी स्कीम के लिए पोस्ट ऑफिस में अकाउंट को खुलनी पड़ती है। अब अकाउंट को खोलने में मोबाइल नंबर, पैन और आधार कार्ड को मैंडेटरी कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि जालसाज कभी-कभी आधार कार्ड नंबर किसी और का और डिटेल्स किसी और की दे देते है। इसका भी उपाय सॉफ्टवेयर में किया गया है। अकाउंट खोलने के दौरान यदि पैन और आधार कार्ड की जानकारी अगल-अलग पाई जाती है, तो सॉफ्टवेयर इसका मैसेज तुरंत दे देगा। और बाय डिफ़ॉल्ट अकाउंट नहीं खुलेगी।
इससे क्या होगा लाभ
अकाउंट से पैन और आधार कार्ड को जोड़ने का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि आपने पोस्टऑफिस की स्कीम के लिए जो नाम और जन्मतिथि की जानकारी दी है, वह सही है या नहीं। वहीं, इनमें गड़बड़ी होने पर स्कीम में निवेश नहीं कर पाएंगे। पैन वैरिफिकेशन सिस्टम प्रोटीन ई-गॉव टेक्नोलॉजीज (Protean e-Gov Technologies) सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। सिस्टम से मिले रिस्पॉन्स के आधार पर ही पैन को फिनेकल (Finacle) मान्य किया जाता है। यह व्यवस्था 30 अप्रैल, 2024 तक लागू थी। पीपीएफ (PPF) एनएससी (NSC) समेत अन्य छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए पैन और आधार अनिवार्य है। वहीं, दिल्ली डाक विभाग की ओर से जारी सात मई को अधिसूचना में कहा गया है कि पैन वैरिफिकेशन से संबंधित प्रोटीन (Protean ) सिस्टम को 1 मई, 2024 से संशोधित किया गया है।