अपर न्यायायुक्त प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने आयकर रिटर्न नहीं भरने के मामले में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के भाई राजेश कोड़ा की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है। इससे राजेश कोड़ा को गहरा झटका लगा है। 10 साल पुराने मामले में अग्रिम जमानत के लिए उन्होंने अपने वकील जितेंद्र कुमार से गुहार लगाते हुए बीते 6 मार्च को याचिका दाखिल करवाई थी। राजेश कोड़ा पर आयकर रिटर्न नहीं भरने का आरोप है। आयकर विभाग की शिकायत के अनुसार राजेश कोड़ा ने साल 2004 से 2010 तक आयकर रिटर्न नहीं भरा है। आयकर विभाग की ओर से राजेश कोड़ा के खिलाफ आर्थिक अपराध के तहत 4 जनवरी 2012 में केस दर्ज किया है। मामले की सुनवाई आर्थिक अपराध की विशेष अदालत में चल रही है। मामला वर्तमान में 2015 से ही उपस्थित पर चल रहा है।
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