झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में राजधानी रांची में सीवरेज और ड्रेनेज के कार्य को पूर्ण करने की मांग को लेकर अरविंद सिंह देवल की जनहित याचिका पर में सुनवाई हुई । सुनवाई के दौरान एनएचएआई के परियोजना निदेशक और रांची नगर निगम के कार्यपालक अभियंता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे। परियोजना निदेशक ने बताया कि रांची में सीवरेज-ड्रेनेज परियोजना के फेज वर के लिए रांची नगर निगम को एनओसी देने के संबंध में रोड ट्रांसपोर्ट एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार को पत्र लिखा गया है। जहां से अनुमति मिलते ही एनओसी दे दिया जाएगा। इस पर कोर्ट ने जल्द से जल्द एनओसी देने को कहा है।
रांची नगर निगम को ओर से कहा गया कि एनओसी मिलते ही फेज वन का शेष बचा 15 फीसदी काम जल्द पूरा कर दिया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई की तारीख 18 जून निर्धारित की गई है। तब तक के लिए मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है। पूर्व में रांची नगर निगम की ओर से अदालत को जानकारी दी गई थी कि सीवरेज ड्रेनेज के जो बकाया कार्य एनओसी दिए जाने के बाद ही पूर्ण किया जा सकता है । एनओसी नहीं मिला है, जिसके कारण से कार्य पूर्ण नहीं किया जा सकता है। जिस पर अदालत ने उन्हें हाजिर होकर जवाब देने का आदेश दिया था। रांची नगर निगम द्वारा अदालत को दूसरे और तीसरे चौथे फेस के सीवरेज ड्रेनेज के कार्य के बारे में बताया गया कि कार्य प्रगति पर है । डीपीआर की स्क्रूटनी चल रही है। वर्तमान में आचार संहिता समाप्त होने के बाद टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। जिसके बाद कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।