चिल्ड्रेन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल ने मंगलवार को नाबालिग दोस्त की हत्या के जुर्म में 20 वर्षीय युवक आशीष टोप्पो को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने उसे 23 अप्रैल को दोषी करार दिया था। घटना के समय आरोपी की उम्र 18 साल से कम थी। जिसके कारण मामले की सुनवाई स्पेशल चिल्ड्रेन कोर्ट में हुई। हत्या की घटना को लेकर लालपुर थाने में जनवरी 2021 को कांड संख्या 5/2021 के तहत आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप है कि एक जनवरी 2021 को नए साल के जश्न मनाने के दौरान मामूली विवाद पर सोनू टोप्पो की हत्या पत्थर से कुचकर कर दी गई थी। दो जनवरी 2021 की सुबह में सोनू टोप्पो की लाश करमटोली के सेलिब्रेशन बैक्वेट हॉल के पास पाया गया था। नए साल की जश्न मनाने के लिए सोनू को उसके घर से आशीष टोप्पो और सुमेश लकड़ा लेकर निकला था। सभी ने शराब पी और सोनू टोप्पो की हत्या कर दी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 10 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था।
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