ईडी कोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग के आरोपी राकेश कुमार सिंघानिया एवं महावीर प्रसाद रूगंटा की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने दोनों की याचिका पर सुनवाई पश्चात 12 अप्रैल को आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने वही सुरक्षित आदेश सुनाई। दोनों पर 4.33 करोड़ रुपए की मनी लाउंड्रिंग करने का आरोप है। मामले में आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई के लिए 7 मई की तारीख निर्धारित की गई है। उस दिनों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। ईडी ने पहले ही कंपनियों की 4.10 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति जब्त कर चुकी है। दोनों पर लौह अयस्क की तस्करी के लिए फर्जी चालान पर ट्रांसपोर्टेशन कर अवैध कमाई कर मनी लाउंड्रिंग करने का आरोप है। दोनों पर मनी लाउंड्रिंग के आरोप में 2022 में केस किया गया है।
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