झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली पूर्ण पीठ में जाति प्रमाण पत्र को कंसीडर नहीं करने के मामले में डॉ नूतन इंदवर सहित 43 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। पूर्ण पीठ ने इस केस से प्रभावित होने वाले नियुक्त अभ्यार्थियों को नोटिस जारी किया है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई गर्मी अवकाश के बाद 27 जून को होगी। बता दें कि पूर्व में सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने तीन इश्यू फ्रेम कर पूर्ण पीठ में भेज दिया था। जिसमें विज्ञापन की शर्त, इसमें जाति प्रमाण पत्र एक निर्धारित तारीख के अंदर जमा करना, दूसरा फ्रेम पर कोर्ट ने कहा है कि जो अभ्यार्थी जाति प्रमाण पत्र को कट ऑफ डेट के बाद जमा करते हैं, उसके बाद उनके कैंडीडेटर को रद्द कर दिया जाता है। ऐसे उम्मीदवार को सामान्य वर्ग में शिफ्ट कर दिया जाता है। तीसरे इश्यू फ्रेम पर कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला दिया है।