धनबाद में बीसीसीएल की बंद खदानों से अवैध खनन रोकने के लिए दायर जनहित याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बीसीसीएल चेयरमैन को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। शपथ पत्र में यह बताना होगा कि बंद खदानों से अवैध खनन क्यों हो रहा है। इस अवैध खनन में कई लोगों की जान चली जाती है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई।
सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि वर्ष 2022 में बीसीसीएल धनबाद के क्षेत्र में एक ही दिन में अवैध खनन के दौरान 23 लोगों की मौत हो गयी थी। ऐसे हादसे में अवैध खनन में मरने वालों के परिजन समूह के साथ भाग जाते हैं। मामले में ना तो एफआईआर दर्ज होती है और ना ही अवैध खनन में मरने वालों के परिजनों को मुआवजा मिलता है। इसकी जांच होनी चाहिए कि बंद खदानों से अवैध खनन क्यों हो रहा है। बीसीसीएल को बंद खदानों से खनन रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, ताकि खनन के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं में लोगों की जान बचायी जा सके।