फुटपाथ दुकानदारों को हटाने से पहले उनके पुनर्वास को लेकर नेशनल हॉकर फेडरेशन की जनहित याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक रूप से रांची नगर निगम को लालपुर चौक से डिस्टिलरी ब्रिज तक सड़क खाली रखने और अतिक्रमण नहीं होने देने की बात कही। रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि लालपुर स्थित वेंडर मार्केट में मीट दुकानदारों को शिफ्ट करने के बाद बची हुई जगह पर सब्जी विक्रेताओं को रखा जायेगा। सब्जी विक्रेताओं को सड़कों से दूर रहने को कहा गया है। दो माह में डिस्टिलरी पुल के पास सब्जी विक्रेताओं के लिए वेंडर मार्केट बनकर तैयार होगा, उन्हें वहां शिफ्ट कर दिया जायेगा। वहीं, नॉनवेज (मीट) दुकानदारों द्वारा खाली की गई जगह पर पार्किंग बनाने के लिए डीसी से एनओसी मांगी गई है। एनओसी मिलने के बाद वहां लोगों के लिए मुफ्त पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी।
चार सिपाही रखेंगे ट्रैफिक व्यवस्था पर नजर :
लालपुर में यातायात व्यवस्था पर चार सिपाही स्थायी रूप से नजर रखेंगे। बाइक पर सवार पुलिसकर्मी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि लालपुर चौक से डिस्टिलरी पुल तक सड़क अवरुद्ध नहीं हो। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 9 मई को रखते हुए रांची नगर निगम को लालपुर में सब्जी बाजार और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए की गयी कार्रवाई के संबंध में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
झारखंड हाईकोर्ट : लालपुर चौक से डिस्टिलरी पुल तक सड़क को अतिक्रमण से रखे मुक्त, चार सिपाही ट्रैफिक व्यवस्था पर रखेंगे नजर…..
Place your Ad here contact 9693388037