झारखंड हाईकोर्ट में शराब घोटाले की राशि का मनी लाउंड्रिंग करने के आरोप में जेल में बंद योगेंद्र तिवारी की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया। निचली अदालत से जमानत नहीं मिलने आरोपी ने हाईकोर्ट में जमानत की गुहार लगाई है।ईडी ने योगेंद्र तिवारी को बीते 19 अक्तूबर को गिरफ्तार किया था। तब से वह न्यायिक हिरासत में है। योगेंद्र तिवारी द्वारा बालू की तस्करी और अवैध तरीके से जमीन की खरीद बिक्री कर अर्जित आय को शराब के कारोबार में लगाने की खुलासा ईडी की जांच में हुई है।
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