झालसा और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार लातेहार के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के आदेशानुसार रविवार को जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया। शिविर में बतौर मुख्य अतिथि मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी मो अब्दुल नसीर और न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी राहुल कुमार थे। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी मो अब्दुल नसीर ने कैदियों को कानून के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया।
इस दौरान उन्होंने बेल, वाद की प्रक्रिया, वादों का निपटारा, डीएलएसए की ओर से दी जाने वाली सुविधाएं समेत अन्य पहलुओं के बारे में विस्तार पूर्वक अहम जानकारी दी। वही, जेल के कैदी अपने अधिकार और मिलने वाली सरकारी सुविधाओं के बारे में अवगत हुए। उन्होंने कैदियों को प्लीड गील्टी, वन अधिनियम कानून, सुलहनीय वादों और कैदियों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब भी दिया।
न्यायिक दण्डाधिकारी राहुल कुमार ने कैदियों को उनके मौलिक अधिकार और कर्तव्यों के बारे में बताया। जिसके बाद उन्होंने कैदियों से अपील करते हुए कहा कि जेल से निकलने के बाद मुख्य धारा में लौटे। वही, राहुल कुमार ने छोटे-मोटे मुकदमें का निपटाना, सुला, समझौता के आधार पर कराने का सुझाव भी दिया। इसके साथ ही अधिवक्ता दीपक कुमार ने बंदियों को एलएडीसी के माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार का कानूनी सलाह अथवा सुझाव चाहिए तो, उनसे मिल सकते है। इस अवसर पर प्रभारी जेलर प्रदीप मुण्डा, डालसा सहायक सौरभ कुमार, पीएलवी राजकुमार सिंह, जेल के कर्मचारी समेत कैदी उपस्थित थे।