पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत बरियातू मौजा के सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन घोटाला मामले के आरोपी दलाल रिम्सकर्मी अफसर अली उर्फ अफ्सू खान की डिस्चार्ज पिटीशन अदालत अपना आदेश अब 25 अप्रैल को सुनाएगी। पिछले दिनों ही दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आदेश 20 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया था। लेकिन शनिवार को अदालत के नहीं बैठने के कारण आदेश पारित नहीं किया जा सका। अब सुरक्षित आदेश 25 अप्रैल को सुनाया जाएगा। जमीन की अवैध खरीद बिक्री मामले में ईडी ने 14 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है।आरोपियों को पुलिस पेपर सौंपा गया। पुलिस पेपर मिलने के बाद दोनों की ओर से अपने आप को निर्दोष बताते हुए आरोप मुक्त अर्जी दाखिल की है।
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