झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को देवघर जिले के त्रिकूट पर्वत में रोपवे दुर्घटना से तीन लोगों की आकस्मिक मौत मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा कि इस हादसे को लेकर जो प्राथमिकी दर्ज की गई है, उस पर अब तक क्या-क्या कार्रवाई हुई है। रोपवे संचालित करनेवाले कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। सभी तरह कार्रवाई की विस्तृत जानकारी शपथपत्र के माध्यम से उपलब्ध करान का निर्देश कोर्ट ने दिया है।
इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई की तारीख 30 अप्रैल निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि त्रिकूट पर्वत पर रोपवे हादसा की जांच चल रही है। जिसमें रोपवे संचालित करनेवाली कंपनी के खिलाफ जिम्मेदारी तय की जा रही है। जानकारी हो कि त्रिकूट पर्वत पर रोपवे हादसा 10 अप्रैल 2022 को घटी थी। जिसमें तीन लोगों की जान चली गई थी। इस संबंध में पेपर में प्रकाशित खबर पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई प्रारंभ की है।