झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद एवं नवनीत कुमार की खंडपीठ में साहिबगंज में बच्चों की तस्करी से जुड़े मामले के आरोपी कुलदेव शाह की क्रिमिनल अपील पर सुनवाई हुई। खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान डीजी सीआईडी मौजूद रहे। पिछली सुनवाई में डीजी को पीठ ने तलब किया था। उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि गुमशुदा दोनों बच्चों का बायोमेट्रिक्स यानी फिंगर प्रिंट्स, आंखों के रेटिना उपलब्ध कराना संभव नहीं है। यह काफी जटिल प्रक्रिया है। जिस समय से दोनों बच्चे गायब हुए थे उस समय उनकी उम्र काफी कम थी। ऐसे में आधार कार्ड के बायोमेट्रिक के आधार पर उनको तलाशना संभव नहीं है।
सुनवाई के दौरान मामले के जांच अधिकारी भी उपस्थित थे। कोर्ट को बताया कि बच्चों की तलाश जारी है। पक्ष जानने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 12 जून निर्धारित की है। बता दें कि पिछली सुनवाई में अदालत ने कुलदेव शाह एवं पप्पू शाह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जानकारी हो कि कुलदेव साह के खिलाफ परिवादी एम हेंब्रम ने साहिबगंज कोर्ट में अपने बेटे की चाइल्ड ट्रैफिकिंग करने को लेकर मुकदमा किया है। उसका बच्चा साल 2018 से ही लापता है। वहीं कुलदेव साह एवं पप्पू साह के खिलाफ साल 2022 में बी हांसदा ने अपने छोटे भाई की वर्ष 2014 में लापता होने को लेकर बोरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।