पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी अनगड़ा निवासी युवक मिथुन बेदिया को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। पीड़िता ने अनगड़ा थाना में 7 अप्रैल 2022 को अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया है कि शादी का झांसा देकर पिछले तीन साल से शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब शादी करने को कहा तो वह बाद में मुकर गया। प्राथमिकी दर्ज होने के दूसरे दिन 8 अप्रैल 2022 को अनगड़ा पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता समेत पांच गवाहों की गवाही दर्ज की गई। जिसके आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराया गया है।
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