हत्याकांड के 11 साल पुराने एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने मंगलवार को दोषी अभियुक्त बलजुरिया खेरवार उर्फ बबलू चौधरी उर्फ बलजोरिया को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है। अभियुक्त बलजुरिया खेरवार पूर्व से ही जेल में है।
अभियुक्त पर पुरानी दुश्मनी को लेकर रातू थाना क्षेत्र के एतवार बाजार के शेड में सो रहा बिनोद रवानी की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। हत्या के बाद बिनोद रवानी का गर्दन काट दी और मृतक का सिर काट कर अपने साथ ले गया। घटना को लेकर मृतक की पत्नी राजगुरु देवी ने रातू थाना में 11 सितंबर 2012 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कई ठोस सबूत पेश किया गया था। जिसके आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाया है। अदालत ने अभियुक्त को 12 अप्रैल के दिन हत्याकांड में दोषी करार दिया ।